सरकार अघोषित धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिये प्रस्तुत योजना को इस सप्ताह अधिसूचित कर सकती है जिसके तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धन पर 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में जमा करना होगा। यह जमा चार साल के लिये होगी और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक पीएमजीकेवाई 2016 को अधिसूचित करेगा जो ‘कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 का हिस्सा है। लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, ‘अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और कर भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।’ कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 को धन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया। ऐसे में इसके लिये राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।