जानें GST लागू होते ही कैसे आधा हो जाएगा टैक्स

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मोदी सरकार बुधवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल राज्यसभा में एक बार फिर पेश करने वाली है। राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित जीएसटी बिल पास होते ही ‘एक देश, एक टैक्स’ नियम लागू हो जाएगा, यानी अभी तक जो भी इनडायरेक्ट टैक्स वसूला जा रहा था, या राज्य अपने-अपने तरीके से टैक्स वैट लगाते थे वो सब समाप्त हो जाएगा। यह बिल पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय अस्तित्व में आया था। जीएसटी बिल लोकसभा से एक साल पहले ही पारित हो चुका है।

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विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कानून बनने के बाद 30 से 35 प्रतिशत तक दिया जा रहा टैक्स घटकर 17 से 18 फीसदी पर आ जाएगा, क्योंकि एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एटरटेनमेंट टैक्स और लक्जरी जैसे टैक्स खत्म हो जाएगा।

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जानकारों के मुताबिक, ऐसी उम्मीद है कि एक देश, एक टैक्स लागू होते ही इसका फायदा हर व्यक्ति को मिलेगा। जीएसटी लागू होते ही 18 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाएंगे और मात्र तीन तरह के (सेंट्रल, स्टेट और इंटिग्रेटेड जीएसटी) टैक्स ही लगेंगे। ‘सेंट्रल जीएसटी’ टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी और ‘स्टेट जीएसटी’ टैक्स राज्य सरकारें वसूलेंगी, जबकि इंटिग्रेटिड जीएसटी को केन्द्र व राज्य दोनों वसूलेंगे, क्योंकि ये दो राज्यों के बीच कारोबार होने पर लगेगा।

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क्या होगा महंगा?

डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, मोबाइल बिल, क्रेडिड कार्ड का बिल, ज्वेलरी और कपड़ा महंगा होने की संभावना है।

यह हो जाएगी सस्ती

रेस्तरां में खाना खाना, कज्यूमर ड्यूरेबल्स मसलन एयर कंडीशन, माइक्रोवेव, मशीनरी सामान और माल ढुलाई सस्ती हो सकती है।