अगर आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन 20 दिनों में पूरी नहीं होती, एफआईआर की कॉपी शिकायत दर्ज कराने के दिन नहीं मिलती या फिर सभी दस्तावेज पूरा होने के बाद भी 3 दिनों में अपना वाहन नहीं छोड़ा जाता तो पुलिसवालों पर 250 रुपये प्रतिदिन या 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह सुझाव ब्यूरो अॉफ पुलिस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ने दिया है, ताकि नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रति पुलिस की जवाबदेही बढ़े, आदतों में सुधार हो और पारदर्शिता आए।
पुलिस की शीर्ष रिसर्च संस्था ने 45 सुविधाओं को पब्लिक डिलिवरी सर्विसेज में लिस्ट किया है। इनमें पुलिस से जुड़े काम जैसे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, किरायेदारी और विदेशियों का पुलिस वेरिफिकेशन, संगीत समारोह के लिए एनओसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आंदोलन के लिए एनओसी, जांच और नियमित पुलिसिंग को शामिल किया गया है। संस्था ने कहा कि अगर कोई अफसर अपना काम ठीक से नहीं करता तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।