अगर यह पाया जाता है कि निश्चित समय में एक पुलिस अफसर काम को पूरा नहीं कर पाया तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालांकि इन प्रावधानों को काफी कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि देश में 729 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। संस्था ने सुझाव दिया है कि 45 पब्लिक डिलिवरी सर्विसेज को अधिसूचित किया जाना चाहिए। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को काम करने में मदद मिलेगी और नागरिकों का भरोसा भी उसके प्रति मजबूत होगा।
इसमें प्रावधान है कि नागरिकों को शिकायत कहां दर्ज करानी है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बाकी राज्यों के साथ साझा की गई इस रिपोर्ट में संस्था ने सिफारिश की है कि कुछ कार्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय की जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि एक पुलिस अफसर को पासपोर्ट की वेरिफिकेशन प्रक्रिया 20 दिनों के अंदर पूरी कर देनी चाहिए। वहीं हथियार के लिए लाइसेंस देने की एनओसी के लिए भी इतने ही दिन तय किए गए हैं।