1993 मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम दोषी करार, कोर्ट ने माना मुख्य साजिशकर्ता, 1 आरोपी अब्दुल कय्युम बरी

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आतंकी हमला

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुना रही है। इस मामले में अबू सलेम समेत सात आरोपियों पर जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच अपना फैसला सुना रही है। इस केस में गैंगस्टर अबू सलेम को साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। साथ ही मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया गया है। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है।

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इन दोषियों में सलेम के अलावा मुस्तफा दोसा, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला शेख, रियाज सिद्दीकी और फिरोज राशिद खान शामिल हैं। अदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। बम धमाके के दोषी मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था।

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