बिना ID प्रूफ के रिचार्ज नहीं हो पाएंगे प्री-पेड मोबाइल

0
प्रीपेड
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

टेलीकाॅम विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा प्री-पेड कार्ड होल्डर्स के फोन को तभी रिचार्ज करने की अनुमति दी जाएगी जब वे अपनी आइडेंटिटी साबित करेंगे।

इसे भी पढ़िए :  राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट का रोज सुनवाई से इनकार

 

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के 90 फीसदी प्रीपेड सिम ग्राहकों को अपना मोबाइल रीचार्ज कराने के लिए पहचान पत्र देना होगा। गौरतलब है कि भारत में लगभग 90 फीसदी मोबाइल यूजर्स के पास प्रीपेड सिम है जबकि सिर्फ 10 फीसदी यूजर्स ही पोस्टपेड सिम यूज करते हैं।

इसे भी पढ़िए :  गणेश को मांस खाते दिखाने वाले एड पर भारत ने जताया विरोध

 

 

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के मुताबिक इस प्रोग्राम की शुरुआत में लगभग 1 साल लग सकते हैं। इसके तहत प्रीपेड कार्ड्स को बिना आधार कार्ड या वैलिड पहचान पत्र दिखाए बिना रीचार्ज नहीं कराया जा सकेगा।

इसे भी पढ़िए :  वीडियो में देखिए : पीओके में फिर लगे आजादी के नारे, पढ़िए नेताओं ने क्या कहा

अगली स्लाइड में पढ़ें खबर का बाकी अंश

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse