ट्रेन में सामान चोरी होने पर अब मिलेगा मुआवजा

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रेल मंत्रालय

भारतीय रेल यात्रियों के लिए है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब यात्रियों को ट्रेन में उनके सामान का बीमा कराया जा सकेगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय से बीमा कवर का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

अभी तक ऑनलाइन टिकट पर यात्रियों को 92 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा कवर दिया जा रहा है। हालांकि अब रेलवे इसे बढ़ाकर 5 रुपये में 25 लाख रुपये तक यात्रा बीमा कवर देने पर विचार कर रहा है। इसमें इसमें सामान चोरी शामिल करने के साथ इसे ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन पर लगेज गुम होने को शामिल किया जा सकता है।

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यात्रा बीमा योजना में ऑनलाइन टिकट वाले यात्रियों के साथ-साथ काउंटर पर टिकट बुकिंग करने वाले यात्रियों, मासिक यात्रा पास (एमएसटी) वालों को शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। IRCTC ने इंश्योरेंस क्षेत्र की कई कंपनियों के साथ 5 रुपये में 25 लाख रुपये का बीमा कवर देने के मुद्दे पर बात की है।

15 दिन के भीतर ही रेल मंत्रालय का यह बीमा लेने वालों की संख्या 46 लाख तक पहुंच गई। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने खुद ट्विटर पर यह आंकड़े जारी किए थे। रेलवे को उम्मीद है कि सितंबर खत्म होते-होते एक करोड़ रेलयात्री यात्रा बीमा कराएंगे। यात्रा बीमा को ट्रेन के अंदर हुए किसी हादसे के साथ-साथ स्टेशन पर होने वाली किसी दुर्घटना को भी कवरेज में लेने के लिए आईआरसीटीसी ने बुधवार को 12 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक बैठक की।

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इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हुई बैठक के बाद आईआरसीटीसी के सीएमडी डॉ ए के मनोचा ने बताया कि बैठक में इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जो सुझाव आए उनके मुताबिक कंपनियां कॉरपोरेट और सरकारी कर्मचारियों को सामान चोरी के मामले में यात्रा बीमा देने की इच्छुक हैं। लेकिन आम आदमी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के भीतर बहुत उत्साह नहीं दिख रहा है।

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ऑनलाइन टिकटिंग में 92 पैसे में 10 लाख रुपये के यात्रा बीमा कवर की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध है। इसमें यात्री के पास विकल्‍प होता है कि व‍ह टिकट बुक करते समय बीमा चुने या नहीं। बीमा कवर की राशि टिकट के अतिरिक्‍त वसूली जाती है।