देश की राजधानी में नाबालिग के साथ एक गैंगरेप के आरोपी ने जज के सामने पीड़िता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान का वीडियो कोर्ट में चला दिया। आरोपी ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ये हरकत करके सबको हैरान रह गया। जज ने भी हैरान होकर वीडियो का सोर्स पूछा तो आरोपी ने अपने वकील के जरिये बताया कि उसे यह यू ट्यूब पर मिली है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
गैंगरेप पीड़िता के बयान का वीडियो यू ट्यूब पर अपलोड होने को बेहद गंभीर बताते हुए तीस हजारी कोर्ट के अडिशनल सेशन जज विमल कुमार यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जज ने जांच एजेसियों को पॉस्को के तहत पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। जिसके अंतरगर्त जांच अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयानों की रिकोर्डिंग्स को गोपनीय रखा जाता है। लेकिन गैंगरेप के इस केस में एफआईआर से लेकर वीडियो तक में आरोपी की मिलीभगत नजर आती है। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक पीड़िता के बयान का कथित विडियो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में पोस्टेड जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड किया था। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरोपी के वकील ने स्पेशल पॉस्को कोर्ट में वीडियो चलाया था, जिसमें उसने दावा किया कि पीड़ित ने कहीं भी अपने बयान में आरोपी की भूमिका का जिक्र नहीं किया है।
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