नई दिल्ली: तिकड़म के जरिए अपनी अघोषित दौलत को बैंक में जमा करने वालों पर रिजर्व बैंक ने शिकंजा कस दिया है। आरबीआई ने उन खातों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं और जिनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है।
आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किए बगैर इन खातों से पैसे नहीं निकाले जा सकते और न ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली थी कि कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि स्माल अकाउंट्स से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं।
स्माल अकाउंट से यहां मतलब, जनधन अकाउंट से है। इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी गलत तरह से कैश जमा करने का मामला मिला या गलत से खुलवाने का मामला मिला तो कार्रवाई होगी।
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