यहां पढ़ें- ‘बाबरी मस्जिद विध्वंस’ मामले में कब क्या हुआ

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बाबरी मस्जिद
फाइल फोटो
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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। फिलहाल इस मामले में कल्याण सिंह को गर्वनर पद पर होने के कारण राहत है लेकिन पद से हटते ही उन पर भी मुकदमा चलेगा। धारा 120 (बी) के तहत मामला चलाया जाएगा। इसके अलावा मामले की सुनवाई कर रहे जज का इस बीच तबादला भी नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राय बरेली और लखनऊ में चल रहे अलग-अलग मामलों की सुनवाई एक-साथ होगी। 25 साल बाद इस मामले पर फैसला आया है। साथ ही कोर्ट ने दो साल के अंदर कार्यवाही पूरी करने का आदेश दिया है। SC कोर्ट ने कहा है कि मामले में रोजाना सुनवाई हो और सुनवाई पूरी होने तक जज का ट्रांस्फर नहीं है सकता। साथ ही कोर्ट ने CBI को गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।

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अगली स्लाइड में पढ़ें- तारीख-दर-तारीख बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ

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