सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 के बीच 700 से अधिक कश्मीरी पंडियों की हत्या के मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत अन्य लोगों के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह मामला 27 साल से अधिक पुराना है और ऐसे में हत्या और लूटपाट से जुड़े मामले को चलाने के लिए जरूरी सबूतों को जुटाने में मुश्किलें होंगी।
कश्मीर में पंडितों की संपत्ति की लूटपाट और हत्या की वजह से बड़ी संख्या में इनका पलायन हुआ था। पीठ ने कहा, ‘आप पिछले 27 सालों तक चुप बैठे रहे। अब आप मुझे बताएं कि सबूत कहां से आएगा।