समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला
सरकार ने पुराने नोटों की वैधता 10 दिन और बढ़ा दी है। अब अस्पतालों, मेट्रो स्टेशनों, शमशान घाट, दवा की दुकानों, पेट्रोल पंपों में 24 नवंबर तक 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। रविवार को पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद आर्थिक मामलों पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसके बाद ये फैसला लिया गया। समीक्षा बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट चलने की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दी गई है।
18 नवंबर तक सभी नेशनल टोल फ्री
देश के सभी टोल पर 18 नवंबर तक कोई टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। बिजली और पानी के बिल जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान 24 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोटों से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।































































