नई दिल्ली:CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा कोयला घोटाला मामले में अपने खिलाफ चल रही SIT की जांच से नहीं बच पायेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में अपना आदेश वापस लेने के लिए दायर की गई याचिका को ठुकरा दिया है।कोयला घोटाले में जांच प्रभावित करने के आरोपों को पहली नजर में सही मानकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ SIT जांच का आदेश दिया है। इसके लिए CBI निदेशक के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन करने को कहा गया है।
जस्टिस मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ और एके सीकरी की खंडपीठ ने रंजीत सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “इसी साल 23 जनवरी का आदेश वापस लेने का हमें कोई कारण नजर नहीं आता है। पहली नजर में यह मामला जांच लायक बनता है, जिसमें रंजीत सिन्हा पर CBI निदेशक के पद पर रहते हुए केस को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।”
दूसरी तरफ, सिन्हा के वकील विकास सिंह ने अदालत से अपना आदेश वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि CBI के पूर्व निदेशक को अपने खिलाफ आरोपों का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया।
उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे उनके घर की विजिटर डायरी पर आधारित हैं, जिससे पता चलता है कि वे घोटाले में फंसे कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मिले थे। उनका कहना था कि इस डायरी को SIT या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल से जांच कराने का प्रामाणिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है।