हाईवे पर शराब : सुप्रीम कोर्ट ने दी ये बड़ी राहत

0
सुप्रीम कोर्ट
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शहर के अंदर से गुजरने वाले हाईवे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्टेट हाईवे शहर के बीच से होकर गुजरता है और उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो पहली नजर में गलत नहीं होगा। शहर के बीच से गाड़ियां आम तौर पर धीमी रफ्तार से चलती हैं। कोर्ट के इस फैसले से शहर के अंदर हाईवे से लगी शराब की दुकानों के मालिकों को राहत मिल सकती है।

इसे भी पढ़िए :  जल्द आजाद होगा पाक के कब्जे वाला कश्मीर, वहां फहराया जाएगा तिरंगा !

हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शहर के अंदर के हाईवे और शहर से दूर के हाईवे में बहुत अंतर है। हाईवे का मतलब है जहां तेज रफ्तार में गाडियां चलती हों। कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में कहा कि हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब बिक्री पर रोक के पीछे सोच है कि लोग शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाएं।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने के बहाने तलाश रहा है विपक्ष: वेंकैया

अगले पेज पर जानिए- सुप्रीम कोर्ट को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse