SC ने खारिज किया J&K हाई कोर्ट का फैसला, कहा-संविधान की सीमा से परे नहीं है कश्मीर

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कुरियन जोसेफ और रोहिंटन नरीमन की दो सदस्यीय खंडपीठ ने ये फैसला दिया। याचिका पर सुनवाई के बाद दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह साफ है कि जम्मू-कश्मीर राज्य के पास भारत के संविधान और उसके अपने संविधान के दायरे के बाहर कोई संप्रभुता नहीं मिली हुई है। जम्मू कश्मीर के लोग पहले भारत के नागरिक हैं इसलिए ये कहना गलत होगा कि कश्मीर के नागरिक शेष देश के राज्यों के नागरिकों से अलग हैं। 1957 में लागू जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना के जिक्र में कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

इसे भी पढ़िए :  उपहार कांड : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी गोपाल अंसल की दलील, आज ही करना होगा सरेंडर
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse