जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की राज्य को एक संप्रभु राज्य समझने पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर को यह टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा “इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू और कश्मीर के पास भारतीय संविधान से इतर दी गई कोई संप्रभु शक्तियां मौजूद हैं जो उसे भारतीय संविधान या फिर जम्मू और कश्मीर के संविधान से ऊपर बताती हों।” सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जोज़ेफ कुरियन और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कहा कि राज्य में लोगों के लिए शासन-प्रशासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले भारतीय संविधान और फिर राज्य के अपने संविधान का सहारा लिया जाता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के बराबर मानना गलत है।
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