नई दिल्ली:देश की संसद के किसी भी सदन के सदस्य रहे सांसदों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंन्द्र सरकार से सवाल पूंछा है कि क्यों न पूर्व सांसदों को मिलने वाली इन सुविधाओं को समाप्त किया जाए। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने लोकप्रहरी नामक संगठन द्वारा दायर इस याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव को नोटिस जारी किया है। सभी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।हालांकि सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमें यह नहीं लगाता कि पेंशन को लेकर आपत्ति होनी चाहिए लेकिन जरूरी यह है कि इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा कि एक ऐसा भी दौर था जब बेहद गरीब लोग सांसद बनते थे।
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