सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र सरकार से सवाल- ‘पूर्व सांसद और विधायकों को पेंशन क्यों?’

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सांसदों को मिलने वाली पेंशन करदाताओं का पैसा

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कामिनी जायसवाल ने पीठ के समक्ष कहा कि नौकरीपेशा लोग पेंशन के लिए शुरू से योगदान देते हैं तब जाकर उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन सांसद पेंशन के लिए किसी तरह का योगदान नहीं करते हैं लेकिन उन्हें पेंशन दिया जाता है।

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वास्तव में सांसदों को मिलने वाली पेंशन करदाताओं का पैसा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन का सांसद रहने पर भी वह पेंशन का हकदार हो जाता है, जो सही नहीं है। इतना ही नहीं मरने के बाद उसकी पत्नी भी पेंशन की हकदार होती है। साथ ही पूर्व सांसद आजीवन एक व्यक्ति के साथ ट्रेन में मुफ्त यात्रा का हकदार हो जाता है।

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