सुप्रीम कोर्ट आज 2002 के गुजरात दंगों में धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान की भरपाई पर फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा है कि 2002 दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार पहले से तय अपनी पॉलिसी के मुताबिक उचित मुआवजा दे।
आप को बता दे कि गुजरात हाई कोर्ट ने 2012 में अपने आदेश में कहा था कि गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के दौरान जो भी धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं उसके लिए राज्य सरकार मुआवजे का भुगतान करे। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।