इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर टोल फ्री हुआ डीएनडी फ्लाईवे

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि नोएडा अथॉरिटी और टोल ब्रिज कंपनी के बीच हुए मनमाने करार का खामियाजा आम जनता को भुगतने देना कतई ठीक नही है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि ओवर ब्रिज की लागत से ज्यादा की वसूली होने के बाद लोगों से टैक्स वसूलना गलत है। बता दें कि नोएडा फ्लाईवे टोल पर मोटरसाइकिल से गुजरने पर 12 रुपए देने होते हैं वहीं, कार से गुजरने पर 28 रुपए चुकाने पड़ते हैं।

इसे भी पढ़िए :  पीवी सिंधू, दीपा करमाकर, जीतू राय और साक्षी मलिक को दिया जाएगा राजिव गांधी खेल रत्न अवार्ड

नोएडा रेजिडेंट वेलफेअर असोसिएशन ने 16 नवंबर 2012 को डीएनडी को टोल फ्री करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। असोसिएशन के वकील रंजीत सक्‍सेना ने बताया कि जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने इस याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। वर्ष 2001 में डीएनडी पर वाहनों का संचालन शुरू हुआ था। जस्टिस टंडन और जस्टिस अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि डीएनडी पर भविष्य में कभी भी टोल नहीं लगेगा।

इसे भी पढ़िए :  एंटी रोमियो अभियान को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी, लेकिन कानून के तहत काम करने की सलाह
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse