सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर जताई चिंता, कहा – यह शादी नहीं मृगतृष्णा है

0
सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर जताई चिंता, कहा - यह शादी नहीं मृगतृष्णा है

सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शादी नहीं मृगतृष्णा है। बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है, उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते है।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी से परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, सरकार ने 10-15 दिनों में समस्याएं खत्म होने का दिया भरोसा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प है। पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता और उसे रेप माना जाए।

इसे भी पढ़िए :  मंत्रालय की सेक्रेटरी से परेशान हैं मेनका गांधी, करनी पड़ी पीएमओ में शिकायत

दूसरा विकल्प यह है कि इस मामले में पॉस्को एक्ट लागू किया जाए यानि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता है तो उसपर पॉस्को के तहत कार्रवाई हो और तीसरा विकल्प ये है कि इसमें कुछ न किया जाए और इसे अपवाद माना जाए।

इसे भी पढ़िए :  तीन तलाक के बाद... अब कलीजियम के मुद्दे पर एक हुई कांग्रेस-बीजेपी, एक सुर में की बगावत

Click here to read more>>
Source: ndtv india