सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर जताई चिंता, कहा – यह शादी नहीं मृगतृष्णा है

0
सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर जताई चिंता, कहा - यह शादी नहीं मृगतृष्णा है

सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल विवाह पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शादी नहीं मृगतृष्णा है। बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है, उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते है।

इसे भी पढ़िए :  अब 16 सितंबर तक जेल से बाहर रहेेंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई परोल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प है। पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता और उसे रेप माना जाए।

इसे भी पढ़िए :  शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रशांत भूषण, NDA ने भी खोला मोर्चा

दूसरा विकल्प यह है कि इस मामले में पॉस्को एक्ट लागू किया जाए यानि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता है तो उसपर पॉस्को के तहत कार्रवाई हो और तीसरा विकल्प ये है कि इसमें कुछ न किया जाए और इसे अपवाद माना जाए।

इसे भी पढ़िए :  BCC के खातों को फ्रीज करने वाली ख़बर को लोढ़ा पैनल ने बताया गलत

Click here to read more>>
Source: ndtv india