दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बुधवार(10 अगस्त) को लोकसभा में बताया कि यौन हिंसा की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला कर्मचारियों को उस मामले की छानबीन के दौरान तीन महीने तक की छुट्टियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार के पास यौन हिंसा की शिकायतों का कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है कि ऐसे पीड़ितों की देशभर में क्या संख्या है।
केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक लिखित जवाब में बताया कि सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रेड्रेशल) एक्ट, 2013 की धारा 12 यौन हिंसा पीड़ितों को इस बात की सुविधा देती है कि मामले की शिकायत पर हो रही पूछताछ के दौरान महिला कर्मचारी तीन महीने तक की छुट्टी ले सकती है।
केन्द्रीय राज्यमंत्री ने संसद को बताया कि ऐसी छुट्टी नियोक्ता से मिल सकती है। इसके लिए पीड़ित कर्मचारी को लिखित रूप में एक अर्जी देनी होगी, जिसे स्थानीय समिति या फिर आंतरिक समिति की तरफ से सिफारिश की जाएगी।
मंत्री से एक सदस्य द्वारा सवाल पूछा गया था कि अब तक इस तरह की यौन हिंसा से जुड़ी हुई कितनी शिकायतें महिला कर्मचारियों की तरफ से पूरे देश में दर्ज की गई है? इस सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले में उनके पास कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है।