गृह मंत्रालय ने आंतकी मसूद अजहर के खिलाफ याचिका दायर करने की मंजूरी दी

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मसूद अजहर
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गृह मंत्रालय ने नैशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को पठानकोट हमला मामले में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और तीन अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दे दी है। इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में सात सैनिक शहीद हो गए थे।

गृह मंत्रालय ने एनआईए को अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट के सेक्शन 18, 20 और 28, एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। यह अभियोजन मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रउफ और दो अन्य आतंकवादियों शाहिद लतीफ और कशिफ जान पर चलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि एनआई बहुत जल्द मसूद और इन तीन आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट में बताया जाएगा, ‘अजहर मसूद ने जनवरी के पहले सप्ताह में पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची, जिसका मकसद वायुसेना के जवानों को मारना और वहां मौजूद हथियारों और अन्य सामानों को तबाह करना था।

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सूत्रों ने बताया कि इस चार्जशीट के बाद भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के जरिए मसूद अजहर को ‘अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी’ घोषित करवाने के लिए और दबाव बना सकेगी। भारत सरकार इसके लिए कई बार कोशिश कर चुकी है, पर हर बार चीन भारत की कोशिश पर पानी फेर देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 नवंबर को सबसे पहले यह रिपोर्ट दी थी कि एनआईए ने इस संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने मंजूरी इसलिए दी कि स्वतंत्र जांच, तकनीकी और फरेंसिक परीक्षण और अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए बातचीत के सबूतों से साफ था कि हमले के पीछे मसूद अजहर का ही हाथ है।

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