कालेधन पर शिकंजा: अघोषित आय पर लगेगा 50 फीसदी टैक्ट, पकड़े गए तो 85%

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार अब अघोषित आय वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। इस क्रम में कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार(28 नवंबर) को लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया।

इस बिल के मुताबिक, नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान अघोषित आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 फीसदी जुर्माना और 33 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में देना होगा। यानि की अगर आपने खुद अपनी आमदनी बताई, लेकिन उसका हिसाब नहीं दे पाए तो सभी कालेधन पर करीब 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

इसे भी पढ़िए :  जियो ने फिर दिया बम्पर ऑफर, आईफोन पर मिलेगा 15 महीनों के लिए सारी सेवाएं फ्री

वहीं, अगर आप खुद अपनी आमदनी घोषित नहीं करते हैं और आयकर विभाग को इस अघोषित कालेधन के बारे में जानकारी मिल जाता है तो आपको 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी। यानी कुल राशि का 85 फीसदी हिस्सा सरकार को चुकाना होगा।

इसे भी पढ़िए :  निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, जल्द ही लगाए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की बोली

उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख रुपये अघोषित आय के तौर पर हैं। और आप खुद बैंक जाकर इस राशि को जमा करते हैं तो पांच लाख रुपये बैंक या कहें तो सरकारी खाते में चले जाएंगे।

इसे भी पढ़िए :  आम आदमी की थाली में वापस आएगी दाल, सरकार करेगी साढ़े 18 करोड़ रुपये खर्च

जबकि बची हुई राशि पांच लाख रुपये आपकी खुद की कमाई के तौर पर मानी जाएगी। इसके विपरीत अगर आयकर विभाग या प्रवर्तन निदेशालय जांच में आपको पकड़ता है तो आपको 8.5 लाख बतौर जुर्माना सरकार को देना होगा और सिर्फ 1.5 लाख रुपये आपके होंगे।