दहेज कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला…

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सुप्रीम कोर्ट

दहेज उत्पीड़न के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब ऐसे मामलों में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। दरअसल लोगों द्वारा दहेज कानून का दुरुपयोग को रोकने को लेकर कोर्ट ने ये फैसला लिया है। कोर्ट का मानना है कि पत्नियां आईपीसी धारा 498ए का गलत उपयोग कर रही है । जिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा फैसला सुनाया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज उल्लंघन आरोप की पुष्टी के बिना कोई गिरफ्तारी न की जाए। नाराज पत्नियां दहेज-रोधी कानूनों का इस्तेमाल अपनी गुस्सा को जाहिर करने मे कर रही है,जिसमें कभी-कभी पतियों के साथ-साथ उनके परिवार को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

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जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने कहा कि अब समय आ गया है कि कानूनो के गलत उपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, हर जिले में एक परिवार कल्याण समिति गठित की जाएगी और सेक्शन 498A के तहत की गई शिकायत को पहले समिति के समक्ष भेजा जाएगा। यह समिति आरोपों की पुष्टि के संबंध में एक रिपोर्ट भेजेगी, जिसके बाद ही गिरफ्तारी की जा सकेगी। बेंच ने यह भी कहा कि आरोपों की पुष्टि से पहले NRI आरोपियों का पासपोर्ट भी जब्त नहीं किया जाए और ना ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो।

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Source: jansatta