भारत की वनडे और टी-20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एक मैगजीन के कवर पर धोनी को भगवान विष्णु अवतार में दिखाए जाने के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फ़िलहाल रोक लगा रखी थी। भारत की वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।
क्या था मामला ?
दरअसल ये पूरा मामला साल 2013 का है जब धोनी के खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज कराया गया था। एक मैगजीन ने धोनी को अपने कवर पेज पर भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया था। जिसमें उनके हाथों में अलग-अलग ब्रांड की चीजें दिखाई गई थीं। हिंदू देवता का कथित अपमान करने के लिये उनके खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।