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पिछले साल सात जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं के समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिनमें जयललिता, शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ 66.65 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
कानून के मुताबिक, अगर दोषी ठहराए जाने के बाद दो साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वह शख्स किसी चुने हुए ऑफिस में पद पर काबिज होने का अधिकार छह साल के लिए खो देता है। इसी नियम की वजह से 2013 में चारा घोटाले में दोषी साबित हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए।
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