कोर्ट ने कहा, ‘महिला चीखी-चिल्लाई नहीं तो नहीं हुआ रेप’

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इटली
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इटली में रेप को लेकर अजीबोगरीब फैसला आया है। जिसके अनुसार लड़की के चीखने चिल्लाने पर ही रेप माना जायेगा कानून मंत्री ने अपने अधिकारियों से वैसे मामलों की जानकारी मांगी है जिसमें रेप के दौरान महिला के चीखने या चिल्लाने के बावजूद भी पुरुष को आरोपी बनाया है। स्थानीय समाचार एजेंसी ANSA के मुताबिक गुरुवार को मंत्री आंद्रे अर्लांडो ने अपने मंत्रालय के निरिक्षकों को आदेश दिया है कि उन सभी रेप मामलों की फिर से समीक्षा करें जिनमें महिलाओं के चीखने के प्रमाण नहीं हैं।
ANSA के मुताबिक, सरकार मंत्री के इस कदम के पीछे तुरिन कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है। दरअसल पिछले महिने कोर्ट ने रेप के एक केस में महिला से पूछा कि क्या आप रेप के दौरान चीखीं या चिल्लाई थीं? क्या किसी से आपने मदद के लिए गुहार लगहाई थी? इस पर पीड़िता ने बताया कि उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि बस बहुत हो गया। कोर्ट ने पीड़िता के इस जवाब पर कहा कि सिर्फ इस सबूत पर आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि अगर महिला रेप के दौरान चीखी नहीं तो इसका मतलब ये कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है।

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