अब जर्मनी में भी समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता मिल गई है। जर्मनी 23वां ऐसा देश बना हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है। कल(शुक्रवार) जर्मनी की संसद ‘बुंडेसटाग’ ने इस संबंध में बने विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 393 मत, वहीं विरोध में 226 मत पड़े। यह विधेयक समलैंगिक जोड़े को बच्चे को गोद लेने का भी अधिकार देता है। समलैंगिक विवाह करने जा रहे सभी जोड़ों के लिए खुशी की खबर है। मार्टिन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी (एसपीडी) ने चांसलर एंजेला मार्केल के सोमवार को वोट कराने संबंधी निर्णय पर अपनी मुहर लगाई थी।
एसपीडी पार्टी मर्केल की क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के साथ एक महागठबंधन समझौते के तहत सत्ता में भागीदार है। शुक्रवार को हुए मतदान को लेकर सांसदों ने सीडीयू की रैंक को दरकिनार कर दिया, जिसकी पार्टी के कई सांसदों ने आलोचना की। चांसलर मर्केल ने इस विधेयक के विरोध में मतदान करते हुए कहा कि उनका व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जर्मनी के कानून में शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच हो, हालांकि उन्होंने माना कि समलैंगिक विवाह को भी जगह मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं उम्मीद करती हूं कि आज का मतदान न केवल विभिन्न विचारों वाले लोगों के बीच आदर को बढ़ावा देता है, बल्कि और ज्यादा सामाजिक सद्भाव और शांति भी लाता है। एंजेला मर्केल ने अपनी पार्टी सीडीयू के सदस्यों से अपने विवेक के आधार पर स्वतंत्र मतदान करने को कहा था। जर्मनी अब यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 23वां देश बन गया है।