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पंजाब के गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, ‘जमात और फलाह-ए-इन्सानियत ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इनकी गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर पाकिस्तान की सहमति के खिलाफ हैं। इन दोनों संगठनों को 1997 के ऐंटी टेररिज्म ऐक्ट की दूसरी अनुसूची में रखा गया है।’
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