अब ई-रिक्शों के लिए परमिट की नहीं होगी जरूरत, सरकार ने जारी की अधिसूचना

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। अंतिम छोर की यात्रा के लिए संपर्क के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शे के मार्ग की बाधा को दूर करते हुए परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को सड़कों पर चलने के लिए परमिट से छूट दे दी है।

इसे भी पढ़िए :  सऊदी अरब में एक साल से पड़ी हैं 150 भारतीयों की लाशें, जानिए वतन लौटने में क्या है मुश्किल

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों में चलने के वास्ते परमिट हासिल करना ई-गाड़ियों एवं ई-रिक्शों के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित हो रही है। अब वे बिना किसी बाधा के पूरे देश में चल सकते हैं।

इसे भी पढ़िए :  नोटबंदी का असर: बैंकों में जमा हुए 2.5 लाख करोड़ रुपये, पूरे आंकड़े आपको चौंका देंगे

वैसे राज्य सरकारें विशेष क्षेत्रों एवं रास्तों पर इन वाहनों के चलने के संबंध में उपयुक्त कानूनों के तहत पाबंदी लगा सकती हैं। मंगलवार(30 अगस्त) को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ‘‘केंद्र सरकार एतद् द्वारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम (मोटर वाहन अधिनियम, 1988) की धारा 66 की उपधारा एक के प्रावधान ई-कार्ट और ई-रिक्शा की श्रेणी के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।’’

इसे भी पढ़िए :  कैमरन ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए भारत के लिए बताया जरूरी