स्वामी की याचिका खारिज, चेन्नई सुपरकिंग्स पर से प्रतिबंध नहीं हटेगा

0
सुब्रमण्यन स्वामी
File Photo

दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने 2013 सट्टेबाजी प्रकरण में चेन्नई सुपरकिंग्स के शीर्ष अधिकारी गुरूनाथ मयप्पन के शामिल होने पर इस आईपीएल फ्रेंचाइजी पर लगे दो साल के प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्वामी ने आरोप लगाया था कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन या सीएसके टीम के किसी अन्य खिलाड़ी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और इसलिए न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा लगाया गया प्रतिबंध ‘गैरकानूनी, मनमाना और अनुचित’ है।

इसे भी पढ़िए :  अनिल कुंबले बने टीम इंडिया के नए हेड कोच

लोढा समिति ने मयप्पन और राज कुंद्रा जैसे शीर्ष अधिकारियों के सट्टेबाजी में शामिल होने को लेकर सीएसके और राजस्थान रायल्स पर प्रतिबंध लगाया था।

इसे भी पढ़िए :  पुणे टेस्ट LIVE: चायकाल से पहले अश्विन-जडेजा ने कंगारुओं को दिए दो बड़े झटके,ऑस्ट्रेलिया स्कोर-153/4,

याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि लोढा पैनल की सीएसके और राजस्थान रायल्स पर प्रतिबंध की सिफारिश अंतिम आदेश है।

इसे भी पढ़िए :  रियो ओलंपिक: खेलमंत्री विजय गोयल के दल के अस्भय व्यवहार से गुस्साए आयोजन समिति दी मान्यता कार्ड रद्द करने की धमकी

मद्रास उच्च न्यायालय ने भी सीएसके के मालिकों की इस तरह की याचिका को खाजिर किया था जिसमें न्यायमूर्ति लोढा समिति के आदेश को चुनौती दी गई थी।