कोयला घोटाला: विशेष अदालत ने प्रगति रिपोर्ट न पेश करने के लिए सीबीआई को फटकारा

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कोयला घोटाला

दिल्ली: कोयला घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने एक मामले में आगे की जांच की प्रगति रपट ना पेश करने पर जांच एजेंसी सीबीआई की आज खिंचाई की। इस मामले में कांग्रेस के नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और अन्य के खिलाफ आरोप हैं।

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विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पाराशर ने सीबीआई के जांच अधिकारी को इस मामले में रपट कल तक पेश करने का निर्देश दिया है। साथ में उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति का पत्र भी पेश करना होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी से केस डायरी मांगी और उस पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने पूछा कि डायरी ढंग से क्यों नहीं भरी गई है और इसमें आगे की जांच के विवरण क्यों नहीं दर्ज हैं।

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जांच अधिकारी ने अदालत से कहा कि उसने आगे की जांच रपट अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के लिए जमा करा रखी है। इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि तो यह बात केस डायरी में क्यों नहीं लिखी गई है।

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यह मामला अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक (झारखंड) के आवंटन में जिंदल स्टील एंड पावर और गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा नाजायज मदद करने से जुड़ा है।