अगर आपके खाते में 2 लाख से ज्यादा की रकम है तो अब आप नहीं निकाल पाएंगे पैसे, पढ़िए पूरी खबर

0
2 लाख
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली: तिकड़म के जरिए अपनी अघोषित दौलत को बैंक में जमा करने वालों पर रिजर्व बैंक ने शिकंजा कस दिया है। आरबीआई ने उन खातों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं और जिनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है।
आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किए बगैर इन खातों से पैसे नहीं निकाले जा सकते और न ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली थी कि कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

इसे भी पढ़िए :  राहुल का बीजेपी पर वार, गुजरात की बरबादी के लिए मोदी को ठहराया ज़िम्मेदार

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि स्माल अकाउंट्स से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं।

इसे भी पढ़िए :  सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगायी फटकार, कहा-अगर आप लोग व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो आम लोग क्यों परेशानी झेलें?

स्माल अकाउंट से यहां मतलब, जनधन अकाउंट से है। इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी गलत तरह से कैश जमा करने का मामला मिला या गलत से खुलवाने का मामला मिला तो कार्रवाई होगी।

इसे भी पढ़िए :  पाक से आया घुसपैठ की कॉल, पठानकोट और गुरदासपुर में हाई अलर्ट  

अगले पेज पर वीडियो में देखिए- नोटबंदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse