अब चेक बाउंस हुआ तो खैर नहीं

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चेक बाउंस
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नई दिल्ली : डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी सरकार उन लोगों पर लगाम लगाने की तैयारी में भी जुट गई है, जो जान बूझकर चेक बाउंस करवाते हैं। ऐसे लोगों को एक दो महीने के अंदर ही जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सरकार बजट सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसमें ऐसे प्रावधान होंगे जिनके तहत अगर ग्राहक चेक बाउंस होने के एक माह के अंदर कुछ जुर्माने के साथ भुगतान नहीं करता तो उसे जेल जाना होगा। अभी जेल की सजा का प्रावधान तो है, लेकिन कानूनी में लड़ाई में महीनों और सालों लग जाते हैं।

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पिछले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलकर कारोबारियों ने अपनी वेदना जताई थी। उनका कहना था कि चेक बाउंस होने के मामले में वसूली के लिए अदालत जाना होता है। इसमें कई बार वर्षो लगते हैं। फिलहाल विभिन्न कोर्टो में चेक बाउंस के बीस लाख केस दर्ज हैं। कई मामले तो पांच साल से भी पुराने हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोशिश शुरू हो गई है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बदलाव की तैयारी है। कई तरह के सुझाव आ रहे है। इसमें एक सुझाव महीने भर के अंदर जेल की सजा का है।

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अगले पेज पर पढ़िए- चेक बाउंस होने पर अभी क्या है सजा का प्रावधान

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