सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा, माफी मांगो वर्ना….

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि केस पर मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से कहा है कि या तो वह इस मामले पर माफी मांगे या फिर ट्रायल फेस करें। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ‘अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको ट्रायल फेस करना ही होगा।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। राहुल ने एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की।

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कोर्ट ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधीजी को मारा और RSS के लोगों ने गांधीजी को मारा, इन दोनो बातों में बहुत फर्क है, जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल ने सोनाले में छह मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।

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अदालत ने कहा कि आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वो मानहानि के दायरे में हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको केस में ट्रायल फेस करना चाहिए। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था।

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