बजट टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश किए जाने वाले आम बजट को टालने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आने पर व्यवस्था दी जाएगी।

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शुक्रवार(6 जनवरी) प्रधान न्यायाधीश जी एस खेहड़ ने कहा कि इसमें किसी तत्कालिकता की आवश्यकता नहीं है। हम याचिका पेश होने पर व्यवस्था देंगे। याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि कानून के हिसाब से बजट नए वित्तीय सत्र में होता है।

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उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार को उससे पहले बजट करने से रोका जाए। आपको बता दें कि पांच राज्यों में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक तीन दिन पहले संसद में पेश होने वाले आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंच कर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।

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