सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘अगर राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा तो खड़ा होना जरूरी नहीं’

0
राष्ट्रगान
फाइल फोटो
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नेशनल एंथम को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है। जिसमें कहा गया है कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रगान अगर फिल्म में चलता है तो उसके खड़ा होना जरूरी नहीं है।

 

कोर्ट के इस फैसले की वजह यह है कि किसी-किसी फिल्म में दो बार राष्ट्रगान बज रहा था। ऐसा हाल में दंगल फिल्म में हुआ था। एक बार राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बजाया गया था। वहीं एक बार राष्ट्रगान फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा होने की वजह से बजा। इससे लोगों को थोड़ा अजीब लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसपर नाराजगी भी जाहिर की थी।

इसे भी पढ़िए :  15 से 18 साल की पत्नी से जबरन बनाया गया संबंध रेप नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 

 

गौरतलब है कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना की जरूरी किया गया था। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा यह भी कहा गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने वाले की पिटाई की गई।

इसे भी पढ़िए :  आतंक पर भारी आस्था, खतरे के बावजूद अमरनाथ रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse