दिल्ली MCD चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका, चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी को राहत

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चुनाव आयोग

दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी  (AAP) को चुनाव आयोग ने जोर का झटका दिया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने अपने आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव से कहा है कि दिल्ली में जितने भी होर्डिंग, डिस्प्ले, बैनर यहां तक कि आम आदमी क्लीनिक पर ‘आम’ शब्द लिखा है उसको हटाएं या फिर किसी तरह ढंके। आदेश की जानकारी शिकायतकर्ता भाजपा नेता बिजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट करके दी है।

दरअसल- बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आपत्ति जताई थी कि दिल्ली सरकार की योजना आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी बायपास एक्सप्रेस सर्विस आदि से ‘आम आदमी’ शब्द हटाया जाए क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है और दिल्ली में इस समय दिल्ली नगर निगम चुनाव के चलते ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू है जिसका उल्लंघन हो रहा है इसलिये इन सभी से ‘आम आदमी’ को ठीक उसी तरह हटाया जाए जैसे 2012 में यूपी चुनाव में ‘हाथी’ ढंके गए थे क्योंकि वह बसपा का चुनाव चिन्ह था और 2017 में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से ‘समाजवादी’ शब्द हटाया गया क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी का प्रचार होता था।

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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी पालीक्लिनिक जबकि परिवहन सेवा आम आदमी बायपास एक्सप्रेस सर्विस चलाई हुई हैं। अब बीजेपी की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत तीनों नगर निगम के आयुक्तों को हुक्म की तामील 48 घंटों के भीतर करने के आदेश दिए हैं।

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गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की 272 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी 261 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है।

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आपको याद दिला दें कि जैसे 2012 में यूपी चुनाव में ‘हाथी’ ढंक दिये गये थे, क्योंकि वह बसपा का चुनाव चिन्ह था। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में समाजवादी एंबुलेंस सेवा से ‘समाजवादी’ शब्द हटाया गया, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी का प्रचार होता था। ठीक उसी तरह अब बीजेपी की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव समेत तीनों नगर निगम के आयुक्तों को आदेश पर 48 घंटों के भीतर अमल करने के आदेश दिये हैं।