असम के कुछ इलाकों को ‘साइलेंट जोन’ घोषित किया गया है जिसके अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च के पास भी गाने-बजाने पर पाबंदी लग जाएगी। कामरूप (मेट्रो) के जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी इलाके में गुवाहाटी शहर भी पड़ता है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन बनाया गया है। यह नोटिफिकेशन शुक्रवार (28 अप्रैल) को जारी हुआ। वहां के डीएम एम अनगामुत्थु ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने हर महीने रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है जिसमें उन इलाकों के ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इन इलाकों को बनाया गया साइलेंट जोन: कुल पांच कैटेगरी को साइलेंट जोन बनाया गया है। इसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, हाई कोर्ट, जिला और सेशन कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, सभी सरकारी दफ्तर और सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम हैं। धार्मिक स्थल में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, मोनेस्ट्री और नाम घर शामिल हैं।
नोटिफिकेशन में 15 दिनों के अंदर इन इलाकों में साइन बोर्ड लगाने को कहा गया है। लिखा गया है कि ऐसा असम सरकार के कहने पर किया गया। नोटिफिकेशन में पर्यावरण बचाव एक्ट 1996 के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) 2000 के रूल 3 (2) का जिक्र है। नोटिफिकेशन में सीधे रूप से कहीं भी माइक्रफोन या फिर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। रूल 3(2) से राज्य की सरकार इलाकों को ध्वनि के अलग-अलग मानकों के हिसाब से औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या मौन क्षेत्रों / क्षेत्रों में बांट सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एम अनगामुत्थु ने नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी बात करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि रात के 10 से सुबह के 6 से बीच लाउड स्पीकर से इस्तेमाल पर रोक है।