बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी कार्यक्रम को लेकर दिशानिर्देश जारी किया हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया था कि 14 साल से कम बच्चे की श्रेणी में आते हैं। यानी अब 14 साल से ज्यादा उम्र का शख्स दही-हांडी में हिस्सा ले सकेगा। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही-हांडी के दौरान पिरामिड का आकार कितना हो इसका निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दही-हांडी में गोविंदाओं की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल किया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसी हलफनामे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आधार माना।