चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा बेहिसाब खर्च के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी से 12 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ये हलफनामा केंद्र सरकार के जरिए दाखिल होगा।
चुनाव खर्च और अपराधीकरण पर लगाम लगाने को सामाजिक संस्था लोकप्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन नेताओं या फिर चुनावी दंगल में उतरे उम्मीदवारों की आय 2 चुनाव के दौरान 500 फीसदी से ज्यादा तक बढ़ चुकी है उनका पूरा ब्यौरा कोर्ट को दिया जाए।
दरअसल, सीबीडीटी ने अपने पूर्व के हलफनामे में उम्मीदवारों की आय के बारे में जानकारी दी थी। इससे असंतुष्ट कोर्ट ने बोर्ड से साफ कहा कि संपत्ति में बेतहाशा इजाफे की हर छोटी बड़ी जानकारी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसे लोगों जिनको बेहिसाब संपत्ति के इल्जाम में नोटिस जारी किया हो, छापे मारे हों, गोपनीय या प्रत्यक्ष जांच की हो सबकी जानकारी दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने CBDT से पूछा कि रडार पर आए इन नेताओं पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका पूरा ब्यौरा भी दाखिल किया जाए।