जीएसटी में डेढ़ सौ वस्तुओं के लिए ई-वे बिल जरूरी नहीं

0

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है। इनमें फल और सब्जियों से लेकर, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज और आटा, मछली आदि शामिल हैं। एलपीजी, केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं जिन्हें माल एवं सेवाकर जीएसटी व्यवस्था के तहत परिवहन में इलेक्ट्रानिक परमिट लेने से छूट होगी। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है।  जीएसटी व्यवस्था में 50,000 रुपये मूल्य से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर ई-वे बिल लेने का प्रावधान किया गया है ताकि कर चोरी पर नजर रखी जा सके।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होगा जीएसटी विधेयक

Click here to read more>>
Source: jagran