केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने यह जानकारी दी है कि जीएसटी रेजीम में ऑनलाइन टिकटिंग और अन्य सर्विसेस देने वाले ट्रैवल एजेंट्स को 1 फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्ट एट सोर्स) चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि उन्हें जीएसटी में ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है।