आयकर विभाग ने दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर किया आगाह

0

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है।

इसे भी पढ़िए :  पढ़िए -कैसे PM मोदी के सपनों को चूर कर रहा है रिलायंस का 'फ्री-जियो'

इसी तरह अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपये नकद लेना या देना और कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है। कर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की मेल आईडी blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर जानकारी देने को भी कहा है।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली में प्रदूषण की हद, विदेश पर्यटकों ने किया हिमाचल और उत्तराखंड का रूख

Click here to read more>>
Source: zee news