अगर चूक गए तो…
बैंक अकाउंट वालों के लिए: अगर बैंक खाताधारक ‘टैक्स रेजिडेंसी’ (आपको किन-किन देशों में टैक्स चुकाना होता है) के डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में असफल रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।
NPS अकाउंट वालों के लिए: अगर आपने 1 जुलाई 2014 के बाद नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अकाउंट खुलवाया और इसका प्रबंधन एनएसडीएल कर रहा है तो एफएटीसीए का के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन जरूरी है। आपको ईमेल, एसएमएस के जरिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिला होगा। आप इसे भरकर इसकी हार्ड कॉपी और साक्ष्य के तौर पर जरूरी दस्तावेजों को एनएसडीएल-सीआरए के पास जमा करा दें। हां, दस्तावेजों पर दस्तखत करना नहीं भूलें। आप यहां क्लिक कर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड: वित्त मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2017 को जारी रिलीज के मुताबिक, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खुले सभी अकाउंट्स/फोलिओज को 30 अप्रैल 2017 तक एफएटीसीए नियमों के तहत लाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर इनसे लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। अपने डीटेल्स भरने के लिए म्यूचअल फंड के रजिस्ट्रार्स के इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं…
CAMS: http://www.camsonline.com/FATCA/COL_FATCAOnlineIndividualForm.aspx?amc=ALL
KARVY: https://www.karvymfs.com/karvy/fatca-kyc.aspx
Sundaram BNP Paribas Fund Services Limited: https://www.sundarambnpparibasfs.in/web/service/fatca/
Templeton: https://online.franklintempletonindia.com/aspx_app/Investors/fatca/Inv_FatcaDetails.aspx
हमें क्या करना होगा?
एफएटीसीए के अनुपालन के लिए इन सवालों के जवाब देने होंगे- पैन डीटेल्स, जहां पैदा हुए उस देश का नाम, अभी जहां के नागरिक हैं उस देश का नाम, राष्ट्रीयता, पेशा, कुल सालाना आय और क्या आपका राजनीति से कोई संबंध है? यह व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत, दोनों तरह के निवेशकों के लिए अनिवार्य है। अगर आप भारत के सिवा किसी भी दूसरे देश में टैक्स दे रहे हैं तो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा।