नई दिल्ली। महाराष्ट्र की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में शनिवार(5 नवंबर) को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, उपनगर अंधेरी की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी के मामले में दोषी करार दिया है। इसके अलावा इस घटना के लिए आदित्य पंचोली को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है।
पंचोली पर आरोप है कि उन्होंने 2005 में उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित रूप से उनकी नाक तोड़ दी थी।
पुलिस के मुताबिक, वर्सोवा के ‘मैगनम ओपस’ अपार्टमेंट में पंचोली के अतिथि ने अपना वाहन पसरानी के लिए तय स्थल पर पार्क कर दिया था। पसरानी ने इस पर आपत्ति जताई और सुरक्षाकर्मी को वाहन हटाने को कहा, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया।
पुलिस ने शुरुआती तौर पर गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मेडिकल जांच के बाद जब स्पष्ट हुआ कि इस हमले में पसरानी की नाक टूट गई है, तो पुलिस ने आदित्य पंचोली पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया।
हालांकि आदित्य को अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। आदित्य ने हालांकि एक बार फिर उन पर लगे आरोपों को नकार दिया और कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। आपको बता दे कि आदित्य के साथ इससे पहले भी कई विवाद जुड़े रहे हैं।