सेक्स कांड में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को मिली जमानत, अदालत ने रखी ये शर्तें

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संदीप कुमार

दिल्ली की एक अदालत ने कल यानी सोमवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को जमानत दे दी। संदीप कुमार को एक महिला की शिकायत के बाद दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत देते हुए विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी ने कुमार को एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और एक लाख की जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए। कुमार को अदालत में अपना पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया गया।

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संदीप कुमार को जमानत देते वक्त अदालत ने कुछ शर्तेें भी रखी मसलन गवाहों के प्रभावित नहीं करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की भी हिदायत दी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा गया कि संदीप मामले की जांच में सहयोग करेंगे और जब कभी पुलिस को जरूरत हो तो जांच में शामिल होंगे।

सेक्स

गौरतलब है कि संदीप कुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में ही थे।कुमार ने इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है और उनसे हिरासत में पूछताछ करने की और आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि संदीप कुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस की ओर से यह दावा किया था कि पीड़िता उसी इलाके में रहती है जिसका कुमार प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर उन्हें जेल से रिहा किया जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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आप नेता संदीप कुमार

संदीप कुमार ने अदालत ये राहत की मांग करते हुए कहा कि वह पिछले दो महीने से हिरासत में हैं और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के समय से उनका आचरण सही रहा है और उन्होंने खुद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पिछले दो महीने से संदीप कुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे।

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