यौन उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों का होगा तबादला, पढ़ें पूरी खबर

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से केन्द्र सरकार के सभी विभागों को जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘‘उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय या विभाग संदिग्ध अधिकारी या आरोपित अधिकारी का तबादला किसी दूसरे कार्यालय में कर सकते हैं ताकि यह खतरा खत्म हो सके कि अधिकारी अपने पद के प्राधिकार का उपयोग शिकायत समिति की कार्यवाही प्रभावित करने में कर सकता है।’’ आदेश में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की जांच के लिए गठित सभी शिकायत समितियों की अध्यक्षता किसी महिला को मिलनी चाहिए और कम से कम उसके सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए।

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अगर किसी खास कार्यालय में पर्याप्त वरिष्ठता की कोई महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो मौजूदा नियम-कायदों के तहत किसी दूसरे कार्यालय से किसी महिला अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए।

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आदेश में निर्देश दिया गया है कि किसी अनुचित दबाव की संभावनाओं को दूर करने के लिए शिकायत समिति को किसी तीसरे पक्ष को शामिल करना चाहिए। यह कोई गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य निकाय हो सकता है जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से वाकिफ हो।

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