NEET अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

0

सुप्रीमकोर्ट ने राज्यों को अपने मेङिकल प्रवेश परीक्षा कराने की अनुमति देने वाले अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आधे राज्य अपनी परीक्षायें करवा चुके हैं, इसलिए नीट अब उन पर नही थोपा जा सकता है । कोर्ट ने कहा नीट निजी कॉलेजों पर लागू होगा। वे अपनी सीटें नीट से भर सकते है। 24 जुलाई को नीट परीक्षा होगी। साथ हीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल आर दवे की पीठ ने सरकार के अध्यादेश पर कहा कि एससी अब इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा।

इसे भी पढ़िए :  कोहिनूर को भारत वापस लाने की कोशिशें तेज

 

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक मेडिकल परीक्षा के माध्यम से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नीट लागू करने को कहा था । इस फ़ैसले पर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस साल के लिए फ़िलहाल रोक लगा दी थी। अध्यादेश को चुनौती देती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दु:ख जताया है। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये ठीक नहीं हुआ। आपने जो भी किया वह भले के लिए नहीं किया।

इसे भी पढ़िए :  सेक्स वर्कर को पैसे ना देने का मतलब रेप नहीं- सुप्रीम कोर्ट